जन्सा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप पाक्सो एक्ट में अभियुक्त कल्लू वनवासी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 21,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा।
गणेश सिंह (आईपीटी वेब पोर्टल रिपोर्टर: इंडिया)
वाराणसी: दिनांक 23-04-2022 को पुलिस उप महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में मानिटरिंग सेल व थाना जन्सा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना जन्सा में पंजीकृत मु0अ0सं 214/2018 धारा 376,506 भादवि व धारा 5(j)(ii)/6 व 5n/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त कल्लू वनवासी पुत्र स्व0 बलदेव निवासी सत्तनपुर, थाना जंसा वाराणसी को मा0 न्यायालय पॉक्सो प्रथम वाराणसी द्वारा धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000/-रूपये का अर्थदण्ड व धारा 506 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।