किरायेदारी के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने हेतु डिजिटल प्लेटफार्म www. awasbandhu.in तैयार कर दिया गया है।
गणेश सिंह (आईपीटी वेब पोर्टल रिपोर्टर: इंडिया)
उत्तर प्रदेश: वाराणसी के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र के लिए अपर जिलाधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र हेतु किराया प्राधिकारी के रूप में नियुक्त नगरीय परिसर किरायेदारी अधिनियम, 2021 जनपद में प्रभावी है।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी अधिनियम, 2021 की धारा-30 में दी गयी व्यवस्था अनुसार जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र के लिए अपर जिलाधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी को सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र हेतु किराया प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किराया नियंत्रण एवं निष्कासन अधिकारी ने बताया कि नगरीय परिसर किरायेदारी अधिनियम, 2021 जनपद में प्रभावी है। राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश की धारा 4 के अधीन किरायेदारी करार निष्पादन के सम्बन्ध में सूचना और किरायेदारी के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने हेतु डिजिटल प्लेटफार्म www.awasbandhu.in तैयार कर दिया गया है। इसी प्लेटफार्म पर अध्यादेश के प्रथम अनुसूची में यथा उल्लिखित किरायेदारी की सूचना से सम्बन्धित प्रपत्र अपलोड किया जायेगा तथा किरायेदारी की बेदखली एवं किराया जमा करने की सूचनाएं अपलोड करते हुए प्रपत्र 04 के अनुसार किराया जमा करने एवं प्रपत्र 7 के अनुसार बेदखली हेतु पत्रावली तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की जायेंगी।