नाबालिग लड़की से दुष्कर्म को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी।
गणेश सिंह (आईपीटी वेब पोर्टल रिपोर्टर: इंडिया)
प्रयागराज: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी।नाबालिग लड़की से दुष्कर्म पीड़िता से ही नहीं बल्कि समाज के विरुद्ध अपराध।कोर्ट ने 8 साल की बच्ची के दुराचारी को जमानत देने से किया इंकार।
कोर्ट ने कहा यह पूरे समाज के खिलाफ अपराध है। इससे जीवन के मूल अधिकारों का हनन है। यदि ऐक्शन नहीं लिया गया तो लोगों का न्याय तंत्र से भरोसा उठ जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि 12 वर्ष से छोटी बच्ची से दुष्कर्म में सजा बढ़ सकती है। 20 वर्ष कारावास को बढ़ाकर उम्र कैद हो सकती है। साथ ही जुर्माना लगाया जा सकता है।ऐसे में ट्रायल से पहले आरोपी को निर्दोष नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने कहा सेक्स की गहराई महत्वपूर्ण नहीं है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गोरखपुर, बांसगांव के आरोपी चंद्र प्रकाश शर्मा की अर्जी खारिज। 17 जुलाई से आरोपी जेल में बंद है। सत्र अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने दिया आदेश।