इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2020 में कमजोर आय वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग करने वाली याचिका की खारिज।
गणेश सिंह (IPT वेब पोर्टल रिपोर्टर: इंडिया)
उत्तर प्रदेश : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय सेवा परीक्षा 2020 का विज्ञापन जारी हो चुका है। बीच में 10 प्रतिशत गरीब आय वर्ग कोटे के तहत आरक्षण की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। गरीब आय वर्ग में 10 परसेंट आरक्षण की मांग को लेकर दाखिल थी याचिका। याची संदीप मित्तल अधिवक्ता की याचिका कोर्ट ने की खारिज। कहा हाईकोर्ट प्रशासन न्यायिक सेवा के क्षेत्र में उसकी अपनी एक स्वायत्तता है।उसे योग्यता का निर्धारण करने का अधिकार है।आरक्षण आदि को लेकर वह निर्णय लेने को स्वतंत्र है। जस्टिस के जे ठाकर व जस्टिस अजय त्यागी की खंडपीठ ने दिया आदेश।