सात साल तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला।
गणेश (वेब पोर्टल रिपोर्टर: इंडिया)
प्रयागराज: हाईकोर्ट ने कहा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41का पालन किए बगैर पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकती, कोर्ट ने कहा ऐसे में इस प्रकार के मामलों में आरोपी को अग्रिम जमानत देने का कोई औचित्य नहीं है, याची के खिलाफ दर्ज एफ आई आर में लगे आरोपों से अधिकतम सात साल की ही सजा हो सकती है,
इसलिए पुलिस याची की गिरफ्तारी नहीं कर सकती, कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर रिहा करने की मांग को अस्वीकार करते हुए अर्जी की निस्तारित, रामगढ़ फिरोजाबाद के वसीम उस्मानी की अग्रिम जमानत अर्जी निस्तारित, जस्टिस ओम प्रकाश की एकल पीठ ने दिया आदेश।