उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान बेवजह शस्त्र जमा कराने के खिलाफ याचिका ।
गणेश (वेब पोर्टल रिपोर्टर: इंडिया)
प्रयागराज : हाईकोर्ट ने कहा बिना वजह शस्त्र जमा करने के लिए बाध्य न करने के आदेश का करें पालन, राजापुर प्रयागराज के नगर पालिका परिषद के सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी एवं बख़्शी एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष अनीस अहमद की याचिका,कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका की निस्तारित, याची का कहना था कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है, उसने अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी पिस्टल रखा है,हाईकोर्ट ने हरिहर सिंह केस में पहले ही आदेश जारी किया है,जब तक आपराधिक केस की ठोस वजह न हो किसी को चुनाव के दौरान शस्त्र जमा करने को बाध्य न किया जाए, हाईकोर्ट ने कहा आपराधिक केसों पर विचार कर लिखित आदेश दिया जाये,अनावश्यक शस्त्र जमा न कराये जाये,कोर्ट ने डी जी पी को निर्देश दिया था, सर्कुलर जारी कर सभी जिलों के एस एस पी व एस पी को आदेश का पालन करने का निर्देश दें, इस आदेश के बावजूद पुलिस वरिष्ठ नागरिक याची को परेशान कर रही है, जस्टिस एस डी सिंह की एकल पीठ ने दिया आदेश।