पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी की पुत्रवधु के होटल को फर्जीवाड़ा कर हड़पने के मामले में आरोपी अनूप जायसवाल की जमानत अर्जी खारिज
गणेश (वेब पोर्टल रिपोर्टर: इंडिया)
वाराणसी: अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (तृतीय) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पुष्कर उपाध्याय) की अदालत ने फर्जी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर होटल हड़पने के मामले में केदारघाट, सोनारपुरा थाना भेलूपुर निवासी आरोपित अनूप जायसवाल की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चन्द्र शुक्ला व वादिनी के अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने किया।
दरसल बड़ादेव, थाना दशाश्वमेध निवासिनी व शहर दक्षिणी के पूर्व विधायक श्याम देव राय चौधरी दादा की पुत्रवधु वादिनी संघमित्रा राय चौधरी ने लक्सा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि हेरिटेज होटल, लक्सा की वो मालकिन हैं। उन्हें इस बात की जानकारी हुयी कि उनके होटल के मैनेजर अनूप जायसवाल व उसके भाई राहुल जायसवाल ने मिलकर वादिनी के व उसके पति के जानकारी के बिना कूटरचित किरायेदारी तैयार कर उस पर फर्जी हस्ताक्षर करके उक्त होटल की किरायेदारी ले ली है और जी0एस0टी0 कार्यालय को भी धोखे में रखते हुए अपने फर्म का पंजीयन वादिनी के उक्त होटल के पते से करा लिया है तथा लोन आदि भी लेने के चक्कर में हैं।